नेपाल के स्थानीय तह

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नेपाल का संविधान की धारा 56 (1) में सङ्घ, प्रदेश और स्थानीय तह कर 3 तह के राज्य की मूल संरचना रहने की व्यवस्था है। सोही धारा के उपधारा (4) और (5) में स्थानीय तह तर्फ गाउंपालिका और नगरपालिका रहने की व्यवस्था है।[१][२][३] विसं 2073 साल में सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय ने 744 स्थानीय तह लागू किया था।[४][५][६] नेपाल के सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय ने विसं 2074 जेष्ठ 12 गते तराई के 16 जिलों में स्थानीय तह की सङ्ख्या और सीमा हेरफेर तथा स्तरोन्नति करने में स्थानीय तह का कुल सङ्ख्या 744 से बढकर 766[७] पहुँचा था। स्थानीय तह बढाने के निर्णय में नेपाल के सर्वोच्च अदालत में अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ और कृष्णचन्द झा ने स्थानीय तह की संख्या न बढाने के लिए रिट दायर किया था। उक्त रिट में सर्वोच्च अदालत के न्यायधीस ईश्वरप्रसाद खतिवडा और सपना प्रधान मल्ल की संयुक्त इजलास ने स्थानीय तह न बढाने का अन्तरिम आदेश जारी किया था।[८] वि.सं. 2074 श्रावण 26 के दिन सर्वोच्च के प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली और न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी का इजलास ने स्थानीय तह की सङ्ख्या हेरफेर ना करने का निर्णय वापस लिया था। जीस के फलस्वरूप नेपाल सरकार ने वि.सं. 2074 श्रावण 28 के दिन स्थानीय तहों की संख्या 744 से बढाकर 753 में सिमित किया है। नयां निर्णय के अनुशार अब नेपाल में 753 स्थानीय तह हें। ईस में 6 महानगर, 11 उपमहानगर, 276 नगरपालिका और 460 गाउंपालिका रहे हें।[९][१०][११]

सन्दर्भ

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