धर्मजत्व

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पारंपरिक पश्चिमी आम कानून में, कानूनी रूप से विवाहित स्त्री-पुरुष (माता-पिता) से पैदा हुए बच्चे को '''धर्मज सन्तान''' कहते हैं और इस वैधानिक स्थिति को धर्मजत्व । इसके विपरीत, विवाह से बाहर पैदा हुए बच्चे अधर्मज (नाजायज ) (या दोगले / कमीने ) कहलाते हैं।