आयुध अधिनियम, १९५९
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आयुध अधिनियम, १९५९' (Arms Act, 1959) भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य भारत में आयुह एवं बारूद आदि के उपयोग को नियन्त्रित करना है ताकि अवैध हथियार और हिंसा पर रोका जा सके।