कम्पनी अधिनियम २०१३
(कम्पनी अधिनियम, 2013 से अनुप्रेषित)
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
कम्पनी अधिनियम २०१३ | |
---|---|
An Act to consolidate and amend the law relating to companies. | |
शीर्षक | Act No. 18 of 2013 |
प्रादेशिक सीमा | साँचा:flagicon भारत |
द्वारा अधिनियमित | भारतीय संसद |
अनुमति-तिथि | 29 अगस्त 2013 |
हस्ताक्षर-तिथि | 29 अगस्त 2013 |
शुरूआत-तिथि |
12 सितम्बर 2013 (98 धाराएँ) |
विधायी इतिहास | |
विधेयक (प्रस्तावित कानून) | The Companies Bill, 2012 |
विधेयक का उद्धरण | Bill No. 121-C of 2011 |
कानून निरस्त | |
कम्पनी अधिनियम 1956 | |
Status: अज्ञात |
कम्पनी अधिनियम २०१३ (Companies Act 2013) भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो कम्पनियों के निर्माण, उनके उत्तरदायित्व, उनके निदेशक तथा उनकी समाप्ति आदि का नियमन करती है। इस अधिनियम में २९ अध्याय तथा ४७० अनुभाग हैं जबकि १९५६ के अधिनियम में ६५८ अनुभाग (सेक्शन) थे।[१] इस अधिनियम द्वारा कम्पनी अधिनियम १९५६ को आंशिक रूप से प्रतिस्थापित किया गया है। यह अधिनियम १२ सितम्बर २०१३ को क्रियान्वित हुआ।